छत्तीसगढ़ से ब्युरो रिपोर्ट रोशन कुमार सोनी

जल संसाधन कार्यालय में अनुपस्थित एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी,

जांजगीर-चांपा ,09 फरवरी, 2022/ कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला के निर्देश पर  कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और राज्य सरकार के सप्ताह में 5 दिवस कार्यप्रणाली का पालन कराने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यालयों के निरीक्षण का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। लगातार कार्यालयों के निरीक्षण के परिणाम स्वरूप अब कर्मचारी समय पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने लगे हैं। संयुक्त कलेक्टर श्रीमती निशा नेताम मंडावी  द्वारा आज सुबह -10.15 बजे चार विभागीय कार्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण में केवल एक कर्मचारी  अनुपस्थित पाए गए।
       छत्तीसगढ़ शासन के समान्य प्रशासन विभाग द्वारा सप्ताह में 5 दिवस कार्यप्रणाली की गत 2 फरवरी को अधिसूचना जारी की गई है।  अधिसूचना जारी होने की तिथि से शासन का उक्त आदेश प्रभावशील हो गया है। अधिसूचना के अनुसार समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10 बजे से सायं 5.30 तक निर्धारित है।
      कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यालयों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती निशा नेताम मंडावी ने आज सुबह 10 बजे से 10.15 के बीच ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कार्यालय, पीडब्ल्यूडी कार्यालय एवं जल संसाधन विभाग कार्यालय का आकस्मिक निरिक्षण किया। इन कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया गया। जिसमे आरईएस कार्यालय, सीजीआरडी कार्यालय, पीएमजीएसवाई में पदस्थ कर्मचारी समय पर उपस्थित मिले। एक अनुपस्थित कर्मचारी ने सीएल के लिए आवेदन दिया था। संयुक्त कलेक्टर द्वारा उनके आवेदन पर उपस्थिति पंजी सहित अवकाश पंजी में दर्ज करने के निर्देश दिए गए। जल संसाधन विभाग में अनुपस्थित एक कर्मचारी को नोटिस जारी करने  और उनका हाफ डे सीएल हेतु निर्देशित किया गया।
     उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के समान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में 2 फरवरी को अधिसूचना भी जारी की गई है। यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील हो गयी है। अधिसूचना के अनुसार समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10 बजे से सायं 5.30 तक निर्धारित  है।

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