सागर पुलिस ने 10 पुराने स्थाई वांरटी को किया गिरफ्तार,साथ ही अवैध रूप से धारदार वटनदार चाकू के साथ अलग-अलग स्थान पर आरोपियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
सागर। दिनांक-20.04.2024 को पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अवैध हथियार/अवैध शराब विक्रय व सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालो के विरूध चलाई जा रही मुहिम के तारतम्य मे अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे नगर पुलिस अधीक्षक यश विजौरिया के नेतृत्व मे मुखविर की सूचना पर थाना प्रभारी मोतीनगर के द्वारा तत्काल एंव प्रभावी कार्यवाही करते हुये-
(1)-दिनाँक 20.04.20 को मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति शुक्ला गली शास्त्री वार्ड सुभाषनगर पर एक व्यक्ति अपने हाथ में चाकू लिये घूम रहा है। मुखबिर के बताये स्थान पर हमराह स्टाफ के जाकर देखा की एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा नाम पता पूछा जिसने अपना नाम नीरज पिता प्रकाश आठिया उम्र 26 साल
नि० शास्त्री वार्ड सुभाषनगर वार्ड सागर का होना बताया एवं उक्त व्यक्ति की हमराह स्टाफ के तलासी ली गई जो नीरज आठिया के कब्जे से एक धारदार बटनदार चाकू मिला जो उक्त चाकू रखने के संबंध में वैध दस्तावेज लायसेंस मांगा जो नहीं होना बताया। आरोपी नीरज आठिया का यह कृत्य अपराध धारा-25 (1-बी) ए आर्म्स एक्ट का दंडनीय पाये जाने से मौके पर समक्ष उक्त राहगीर गवाहान के उक्त आरोपी को गिरप्तार कर एक लोहे का तेज धारदार बटनदार चाकू जप्त किया गया। मौके की कार्यवाही कर मय जप्तशुदा माल हमराही स्टॉफ व गिरफ्तार शुदा आरोपी के थाना वापिस आकर थाना पर अपराध क 471/2024 धारा 25 (1-बी) आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
(2)-दिनांक-20.04.2024 को मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति यादव होटल के पास पगारा रोड सुभाषनगर वार्ड सागर पर एक व्यक्ति अपने हाथ में चाकू लिये घूम रहा है। मुखबिर के बताये स्थान पर हमराह स्टाफ के जाकर देखा की एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा नाम पता पूछा जिसने अपना नाम वीरू उर्फ वीरेन्द्र पिता स्व बाबूलाल अहिरवार उम्र 28 साल नि० धर्मटाल के पास पगारा रोड सुभाषनगर वार्ड सागर का होना बताया एवं उक्त व्यक्ति की हमराह स्टाफ के तलासी ली गई जो वीरू उर्फ वीरेन्द्र अहिरवार के कब्जे से एक धारदार बटनदार चाकू मिला जो उक्त चाकू रखने के संबध में बैध दस्तावेज लायसेंस मांगा जो नही होना बताया। आरोपी वीरू उर्फ वीरेन्द्र अहिरवार का यह कृत्य अपराध धारा-25 (1-बी)ए आर्म्स एक्ट का दंडनीय पाये जाने से मौके पर समक्ष उक्त राहगीर गवाहान के उक्त आरोपी को गिरप्तार कर एक लोहे का तेज धारदार बटनदार चाकू जप्त किया गया। मौके की कार्यवाही कर मय जप्तशुदा माल हमराही स्टॉफ व गिरफ्तार शुदा आरोपी के थाना वापिस आकर थाना पर अपराध क 472/2024 धारा 25 (1-बी) आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
(3)-इसी तारतम्य में दिनाँक 20.04.2024 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिसकी तस्दीक पर थाना के अपराध क 521/2013 धारा 294,323,452,427,506 बी, 34 ताहि के प्रकरण में फरार स्थाई वांरटी चेतन पिता कैलाश खटीक उम्र 26 साल नि० राजीवनगर वार्ड सागर को गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त आरोपी गण को यदि पकडा न जाता
तो निश्चित ही गंभीर घटना कारित कर देता। सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नाम-01. निरी. जसवंत सिंह राजपूत थाना प्रभारी मोतीनगर 02. उनि ललित बेदी 02. सउनि सोहन मरावी 03. प्रआर 866 जयसिंह राजपूत 04. प्रआर 756 राजेश लोधी 05. 993 राजेश यादव 05. आर 875 योग प्रकाश 06. आर 442 मुकेश कुमार 07.आर 354 संजय कुमार 08. नगर रक्षा समिति सदस्य गौरव सेन की सराहनीय भूमिका रही है।
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