छत्तीसगढ़
--------------------------------------------------बागबाहरा - 15.800 लीटर महुआ शराब बिक्री करते एक व्यक्ति गिरफ्तार
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिव्यांग पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति मेघा टेम्भूरकर व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बागबाहरा श्री कपिल चन्द्रा द्वारा जिलें के सभी थाना प्रभारियों को सीमावर्ती राज्यों से अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर उक्त निर्देशों का पालन करते हुए आज दिनांक 13/11/2021 को जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि जोंक नदी के पास रेवा घाट ग्राम रेवा में एक व्यक्ति अवैध शराब रख कर बिक्री कर रहा है कि सूचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ एवं गवाह को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुचकर घेराबंदी किया जहां एक व्यक्ति मिला जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम लोमेश चौहान पिता पिलाबाबु चौहान उम्र 27 साल साकिन रेवा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में भरी 50 पाउच हिरण छाप उडीसा राज्य निर्मित महुआ शराब प्रत्येक पाउच में 200-200 एमएल भरी हुयी जुमला शराब 10,000 एमएल , 29 पाउच जेब्रा छाप उडीसा राज्य निर्मित महुआ शराब प्रत्येक पाउच में 200-200 एमएल भरी हुयी जुमला शराब 5800 एमएल कुल जुमला शराब15800 एमएल कीमती 3950 रूपये एवं आरोपी की तलाशी लेने पर शराब बिक्री की नगदी रकम 470 रूपये मिला कुल जुमला रकम 4420 रूपये को गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया और जप्त शराब को मौके पर सीलबंद किया । आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से एवं आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने पर समय सदर में विधिवत गिरफ्तार किया मामला अजमानतीय होने से आरोपीयों के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 264/2021 धारा 34(2)आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक दीपेश जायसवाल , सउनि जनक लाल पटेल, आरक्षक एकलब्य बैस ,शंकर सिंग ठाकुर , जमुना प्रसाद भास्कर का विशेष योगदान रहा।
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