छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट रोशन कुमार सोनी 

महासमुंद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विवेक शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति मेघा टेम्भूरकर व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बागबाहरा श्री कपिल चन्द्रा  द्वारा जिलें के सभी थाना प्रभारियों को सीमावर्ती राज्यों से अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर उक्ति निर्देशों का पालन करते हुए आज दिनांक 21/01/2022 को मुखबिर से सूचना मिला कि एक मो0सा0 हिरो होण्डा स्प्लेण्डर प्रो काला लाल रंग की बिना नम्बर वाली में तीन व्यक्ति उडिसा राज्य निर्मित महुआ शराब को लेकर रेवा की ओर से गांजर की ओर आ रहे है कि मुखबिर की सूचना तस्दीक पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु रवाना हुआ ग्राम मोंगरापाली चौक के पास पहुचकर घेराबंदी किया उसी समय रेवा की ओर से एक मो0सा0 हिरो स्प्लेण्डर प्रो बिना नम्बर वाली जिसमें तीन लोग सवार थे जिन्हे रोककर नाम पता पूछने पर चालक द्वारा अपना नाम भागीरथी साहू पिता नरेश साहू उम्र 38 साल‍ एवं बीच में बैठे व्यक्ति द्वारा अपना नाम शिवा यादव पिता सुकदेव यादव उम्र 20 साल एवं पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा अपना नाम कमल यादव पिता चमरू यादव उम्र 20 साल साकिनान वार्ड नं0 07 कर्रापारा बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का रहने वाला बताया जिनके कब्जे से एक प्लास्टिक बोरी में रखे उडिसा राज्य निर्मित जेब्रा छाप देशी शराब 104 पाउच जुमला शराब 20800 एमएल कीमती 5200 रूपये एवं आरोपियों के पास से नगदी रकम 2100 रूपये एवं परिवहन की बिना नम्बर वाली मो0सा0 हिरो स्प्लेण्डर प्रो कीमती 40,000 रूपये कुल जुमला रकम 47,300 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया । आरोपीयों का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से एवं आरोपीयों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर समय सदर में विधिवत गिरफ्तार किया मामला अजमानतीय होने से आरोपीयों के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 17/2022 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी  निरीक्षक दीपेश जायसवाल , सउनि जनक लाल पटेल, आरक्षक एकलब्य बैस ,महेत्तर साहू का विशेष योगदान रहा।

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