योजना के लिए योग्यता:
श्रम पदाधिकारी डी.के. राजपूत ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष की अवधि से मण्डल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हों। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री जिसके लिए आवेदन किया गया है। वह श्रम विभाग के अंतर्गत किसी भी मण्डल में पंजीकृत ना हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री न्यूनतम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण, आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो तथा 18 वर्ष 06 माह से अधिक न हो तथा वह अविवाहित हो। पुत्री के नाम से जीवित बैंक खाता होना चाहिए।
आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत् हो। प्रोत्साहन राशि भुगतान के लिए हितग्राही के निर्माण श्रमिक होने के सत्यापन तथा आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी के संबंध में स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य होगा। जिन लड़कियों के लिए हितग्राहियों को पूर्व में मण्डल अंतर्गत संचालित मिनीमाता कन्या विवाह योजना/राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है, वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे। पात्र हितग्राही योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लोक सेवा केन्द्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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