पति शादी समारोह में खाना खाने गया तो गाड़ी में लेटी पत्नी से की थी छेड़छाड़,आरोपी मिली सजा 


सागर।  महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रामकिशन उर्फ हल्ले भाई सेन को अदालत ने दो वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बंडा ज्योत्सना तोमर की कोर्ट में हुई। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता ने थाना बंडा में शिकायत करते हुए बताया था कि 27 नवंबर 2017 की रात करीब 8 बजे वह अपनी गाड़ी में लेटी थी। उसके पति खाना खाने शादी में गए थे। उसी समय आरोपी हल्ले भाई सेन आया और बुरी नियत से छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता ने मना किया और चिल्लाई तो पति आ गया ।

तभी आरोपी हल्ले ने उसके पति को पत्थर से मारा। जिससे सिर में चोट आई। आरोपी मौके से भाग गया। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई है।

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