आचारसंहिता के दौरान जिला बदर के आरोपी संजू बाबा को किया गिरफ्तार
सागर। पुलिस अधीक्षक महोदय सागर  अभिषेक तिवारी द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के चलते प्रभावशील आचारसंहिता मे संदिग्ध व्यक्तियो एवं वाहनो एवं गुंडा निगरानी एवं जिलाबदर किए गए व्यक्तियो को चैक करने हेतु निर्देशित किया गया। 
 अति. पुलिस अधीक्षक महोदय सागर लोकेश सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन एवं एसडीओपी महोदय रहली प्रकाश मिश्रा के निर्देशन मे, थाना प्रभारी सानौधा आर. पी. दुबे के नेतृत्व मे चौकी शाहपुर क्षैत्र मे चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अशोक उपाध्याय को प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 03.04.2024 को चौकी शाहपुर एवं थाना बंडा क्षैत्र की बार्डर पर चेकिंग प्रारंभ की जो चैकिंग के दौरान वाहनो को चैक किए जाने पर नियमानुसार पाए जा रहे थे, तभी एक स्कूटी वाहन का चालक जो नारंगी रंग की शर्ट पहने एवं मुंह पर सफेद तौलिया बांधे हुए शाहपुर तरफ से बंडा की ओर तेज गति से आता दिखा, जो उक्त वाहन का चालक पुलिस की चैकिंग देखकर  अचानक से स्कूटी को रोककर वापिस जाने का प्रयास करने लगा, संदेह की स्थिति उत्पन्न होने से हमराह स्टाफ की मदद से उक्त व्य़क्ति को रोका। मौके पर उपस्थित राहगीर पंचान माखन लोधी एवं हमराह स्टाफ के समक्ष उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा जो उसने अपना संजीत अहिरवार उर्फ संजू पिता पूरनलाल अहिरवार उम्र 38 साल निवासी वार्ड क्र. 05 शाहपुर थाना सानौधा जिला सागर का होना बताया।  उक्त व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला सागर म. प्र. के प्र. क्र. 0140 जिला बदर 2023 थाना सानौधा जिला सागर मे आदेश दिनांक 09/11/2023 को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3, 5 के तहत आदेश क्र. / 9041 / रीडर / 2023 सागर दिनांक 09/11/2023 पारित कर आरोपी को सागर जिले के राजस्व सीमा एवं समीपवर्ती दमोह छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर, एवं टीकमगढ जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने के लिए आदेशित किया गया था। जिला बदर के व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित क्षैत्र मे उपस्थित रहने का कोई उचित कारण ना बताए जाने पर आरोपी को जिला बदर के आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा 14 म. प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे की स्कूटी को जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना पर अपराध कायम किया जाकर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को कल दिनांक 04.04.2024 को माननीय न्यायालय सागर के समक्ष पेश किया जावेगा। उक्त कार्यवाही मे  पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन मे एवं  अति. पुलिस अधीक्षक महोदय सागर लोकेश कुमार सिन्हा एवं  एसडीओपी  रहली  प्रकाश मिश्रा के कुशल निर्देशन, तथा थाना प्रभारी सानौधा निरी. आर. पी. दुबे के नेतृत्व मे उप निरीक्षक अशोक उपाध्याय चौकी प्रभारी शाहपुर, आर. 1605 लकी पटैल, आर. 1575 रामेन्द्र सिंह, आर. 540 रेवारम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उक्त जिला बदर के आरोपी की गिरफ्तारी पर  पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम को 10000/- रूपये के ईनाम से पुरुष्कृत करने की घोषणा की है।

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