सागर,। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सागर कलेक्टर संदीप जी.आर. ने इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि आम उपभोक्ताओं के हक का ईंधन बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले तथा अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है।
उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर जोर
प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जिले के लगभग 6 लाख 68 हजार 382 उपभोक्ताओं को समय पर और निर्धारित दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही जिले की सभी 47 गैस एजेंसियों के स्टॉक और वितरण व्यवस्था की नियमित जांच भी की जाएगी।
कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस
कलेक्टर संदीप जी.आर. ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग होटलों, ढाबों या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में करना कानूनन अपराध है। इससे न केवल शासन को राजस्व की हानि होती है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी यह अत्यंत जोखिम भरा है। उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ताओं को गैस की सुगम उपलब्धता में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा।
प्रशासन की नागरिकों से अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध रिफिलिंग या निर्धारित कीमत से अधिक दर पर गैस सिलेंडर बेचे जाने की जानकारी मिलती है, तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या खाद्य विभाग को इसकी सूचना दें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

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