सागर,। सागर संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने वित्तीय अनियमितताओं, प्रशासनिक लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए दो प्राचार्यों और एक शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
सागर जिले के बीना विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानगढ़ के प्रभारी प्राचार्य दीपचन्द्र चौधरी को गंभीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग के प्रस्ताव पर की गई।
जिला शिक्षा अधिकारी सागर के अनुसार, श्री चौधरी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी बीना द्वारा गठित दल से कराई गई थी। जांच में उनके द्वारा वित्तीय अनियमितताएं, नियम विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की भर्ती, कस्तूरबा बालिका छात्रावास भानगढ़ में अनुचित स्थिति में प्रवेश तथा महिला शिक्षकों के साथ अशोभनीय व्यवहार जैसी शिकायतें प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई गईं। साथ ही समग्र शिक्षा से संचालित छात्रावास में नियम विरुद्ध वार्डन नियुक्ति का मामला भी सामने आया।
इसी प्रकार निवाड़ी जिले के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुछीकरगुवां में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षिका नीतिका तिवारी को अनुशासनहीनता और स्टाफ के साथ विवाद की शिकायतों के चलते निलंबित किया गया है। कलेक्टर निवाड़ी के अनुसार, उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी द्वारा गठित दल से कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि वे अक्सर विद्यालय के स्टाफ के साथ विवाद करती थीं, जिससे स्टाफ मानसिक रूप से परेशान रहता था और विद्यालयीन कार्य प्रभावित होते थे।
वहीं छतरपुर जिले के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खजुराहो में पदस्थ प्राचार्य गणेश यादव को भी अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया है। कलेक्टर छतरपुर के अनुसार, श्री यादव के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर द्वारा की गई थी। जांच में यह पाया गया कि उन्होंने पूर्व में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डहर्रा में पदस्थ रहते हुए सत्र 2018-19 और 2019-20 के दौरान अतिथि शिक्षक चयन प्रक्रिया तथा अन्य वित्तीय मामलों में अनियमितताएं की थीं।
उक्त तीनों मामलों में संबंधित अधिकारियों के कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन पाए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है।


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