सागर,। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर गढ़ाकोटा में स्कूल वाहनों की विशेष जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान एलपीजी गैस किट से संचालित एक ईको वैन को जब्त किया गया, जो बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने में लगी हुई थी।
क्षेत्रीय परिवहन विभाग की टीम ने वाहन क्रमांक MP04CS6030 को रोककर जांच की। चालक वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। वाहन की डिक्की की जांच करने पर उसमें एलपीजी गैस किट लगी पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि वाहन निजी श्रेणी में पंजीकृत होने के बावजूद अनधिकृत रूप से स्कूली बच्चों के परिवहन में उपयोग किया जा रहा था।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 207 के तहत वाहन को जब्त कर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सागर परिसर में सुरक्षित रखा गया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि लगातार कार्रवाई के बावजूद कुछ वाहन संचालक गैस किट लगे वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को ऐसे वाहनों में यात्रा न करने दें जो एलपीजी गैस किट से संचालित हों या फिटनेस मानकों पर खरे न उतरते हों।
अभियान के दौरान पूर्व में जब्त किए गए 3 स्कूल बस, 3 ऑटो रिक्शा, 4 मारुति वैन, 4 ई-रिक्शा तथा 2 यात्री बसों सहित कुल 16 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। विभिन्न प्रकरणों में 8 वाहनों से 1 लाख 13 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
जांच में सामने आए मामले को गंभीरता से लेते हुए होलीफेथ कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, गढ़ाकोटा के प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने तथा नियमानुसार कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, सागर को पत्र भेजा गया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सभी स्कूल वाहन संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों और परिवहन नियमों का पूर्ण पालन करें। वाहन में स्पीड गवर्नर, वैध बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण प्रमाणपत्र, कर भुगतान दस्तावेज, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र तथा प्रशिक्षित और वैध लाइसेंसधारी चालक अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों। साथ ही वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को न बैठाया जाए। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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